तारीक 19.11.2021 से लागू होती हुई निम्न लिखित नियम और शर्तें आप सभी की सुविधा के लिए बनाई गई है। कृपया इसे मान कर हमारा सहयोग करे।
1. ऐम्ब्युलन्स की सेवांए सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेंगी।
2. शिकायत दर्ज कराने का समय सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक का रहेगा।<।
3. शिकायत दर्ज होने के 60 मिनट में आपके पास हमारी मदद पहुंचे
4. एम्बुलेंस की सुविधा गौवंश के लिए शहरी क्षेत्र के लिए निशुल्क रहेगी एवं अन्य बाहृय क्षेत्रों के लिए न्यूयनतम शुल्क अपेक्षित रहेगा।
5. जोधपुर सिटी में श्वानों हेतु एम्बुलेंस बुलाने का शुल्क मात्र 50 रु रहेगा।
6. प्राइवेट डॉग का ग्.त्ंल और ब्लड टेस्ट करने का शुल्क प्रति टेस्ट 500 रु रहेगा।
7. प्राइवेट डॉग को शेल्टर में भर्ती करने का शुल्क 700 रु प्रतिदिन रहेगा।
8. प्राइवेट डॉग को घर आ कर देखने का शुल्क 300 रु रहेगा।
9. रात 10 बजे के बाद श्वानों के लिए दर्ज करवायी गयी शिकायत पर स्टाफ़ के आने पर 50 रु शुल्क रहेगा जिसकी रसीद आपको स्टाफ द्वारा दी जाएगी।
10. स्टाफ के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है ।
11. किसी भी श्वान की कोई भी जानकारी फ़ोन पर नहीं दी जाएगी, अगर आप अपने द्वारा भेजे गए श्वान के बारे में जानना चाहते है तो शेल्टर में आ कर देख सकते है।
12. शेल्टर में विज़िट करने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का है।
13. जो व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाएगा उसे स्टाफ़ के आने तक वही पर रुकना होगा और भविष्य में उस श्वान की सभी जानकारी भी उस व्यक्ति को ही दी जाएगी जिस मोबाइल नम्बर से शिकायत दर्ज हुई होगी।
14. किसी भी तरह का दान या पारितोषिक किसी भी स्टाफ को न दे, उन्हें उनके काम अनुसार सैलेरी दी जाती है।
15. गौ गृह शाला (ब्वू भ्वउम थ्वनदकंजपवद) में दुर्घटनाग्रस्त, रोगग्रस्त, अपाहिज एवं लाचार गौवंश के सहायतार्थ दी जाने वाली धनराशि ष्आयकर अधिनियम की धारा 80 ळश् के अंतर्गत छूट योग्य है।
16. किसी भी प्रकार की दान राशि, सामग्री, दवाइयां, चारा या अन्य वस्तुओं के दान की रसीद अवश्य प्राप्त करें।